Chiranjeevi Yojana Registration 2023 / मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थय बीमा योजना / MMCSBY benefits
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Mukhya Mantri Chiranjeevi Swasthya Bima Yojana
राजस्थान (Rajasthan) के सभी निवासियों को चिकित्सा बीमा (Medical Insurance) का लाभ देने के लिये राज्य सरकार, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना (Mukhyamantri Chiranjeevi Yojna) का शुभारंभ करने जा रही है.
https://health.rajasthan.gov.in/content/raj/medical/bhamashah-swasthya-bima-yojana/MMCSBY.html#
मुख्य मंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का रजिस्ट्रेशन दिनांक 1 अप्रैल 2023 से आरम्भ होगा, जिसका लिंक इस पेज पर उपलब्ध होगा|
#ABMGRSBY Portal पर लॉग इन करने के लिए दिशा निर्देश
नए यूजर सिंगल साईन ऑन (SSO) पोर्टल (https://sso.rajasthan.gov.in/register) पर Register करे |
पुराने यूजर (https://sso.rajasthan.gov.in/signin) पर Login करे |
SSO पोर्टल पर लॉग इन करने के पश्चात ABMGRSBY Application के लिंक पर क्लिक करें |
प्रदेश के प्रत्येक परिवार को निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से एक अप्रेल से लाभार्थियों के रजिस्ट्रेशन प्रारंभ किये जायेंगे।
एक मई से मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना लागू कर लाभार्थियों को इस योजना से लाभान्वित किया जायेगा। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में प्रदेश के प्रत्येक परिवार को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपये तक का निशुल्क इलाज सरकारी और सम्बद्ध निजी अस्पतालों में दिया जायेगा। इस स्वास्थ्य बीमा कवर में विभिन्न बीमारियों के इलाज के 1576 पैकेजेज और प्रोसिजर शामिल किये गये हैं। मरीज के अस्पताल में भर्ती होने से 5 दिन पहले का चिकित्सकीय परामर्श, जांचें, दवाइयां तथा डिस्चार्ज के बाद के 15 दिनाें का संबंधित पैकेज से जुडा चिकित्सा व्यय भी निःशुल्क उपचार में शामिल होगा।
मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ लेने के लिये लाभार्थी स्वयं ऑनलाइन अथवा ई-मित्र पर जनआधार से लिंक प्लेटफॉर्म से पंजीयन करवाकर योजना से जुड सकते हैं। उन्होंने बताया कि विशेष पंजीयन शिविर एक अप्रैल से 10 अप्रैल तक ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत स्तर पर तथा शहरी क्षेत्र में वार्ड स्तर पर लगाए जाएंगे। इन पंजीयन शिविरों के सफल क्रियान्वयन के लिए जिला स्तर पर जिला कलक्टर एवं ब्लॉक स्तर पर सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी के निर्देशन में दल गठित किये गये हैं। इसके बाद भी रजिस्ट्रेशन का कार्य 30 अप्रेल तक जारी रहेगा। लाभार्थी स्वयं ऑनलाइन अथवा ई-मित्र के माध्यम से अपना पजीयन करा सकते हैं। स्वास्थ्य बीमा योजना में पहले से लाभान्वित हो रहे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और सामाजिक-आर्थिक जनगणना के पात्र परिवारों को पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं होगी।
पंजीयन के लिए जनआधार कार्ड आवश्यक
डॉ. शर्मा ने बताया कि योजना में पंजीयन कराने के लिये आमजन को जनआधार कार्ड अथवा जनआधार कार्ड नम्बर के साथ अपना आधार कार्ड नम्बर लेकर आनाअनिवार्य है। पात्र परिवारों का योजना के सॉफ्टवेयर पर पंजीयन उपरांत संलग्न प्रारूप में ’पॉलिसी दस्तावेज’ डाउनलोड कर प्राप्त किया जा सकता है। इसमें लाभार्थी परिवार के जनआधार एवं पॉलिसी संबन्धित विवरण दर्ज होगा। ऎसे परिवार जिनका जनआधार/भामाशाह पंजीयन नहीं किया गया है उन्हें पहले जनआधार कार्ड हेतु पंजीयन करवाना आवश्यक होगा तथा जनआधार आईडी जनरेट होने के बाद ही योजना अन्र्तगत पंजीयन किया जा सकेगा।
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